लोहा और इस्पात उत्पादों का निर्यात संवर्धन (शुल्क छूट योजनाएं)
यह योजना निर्यातकों को निर्यात उत्पाद के उत्पादन के लिए संबंधित कच्चा माल और अन्य सामग्री का अपेक्षित परिमाण में शुल्क मुक्त आयात करने में सक्षम बनाती है। आयात के परिमाण डीजीएफटी द्वारा निर्धारित मानक इनपुट आउटपुट मानदंडों (एसआईओएन) या डीजीएफटी के अनुसमर्थन के अध्यधीन निर्यातकों द्वारा स्वघोषित मानदंडों के अनुसार अनुमत हैं।
इस्पात मंत्रालय (तकनीकी स्कंध) डीजीएफटी में अग्रिम प्राधिकार समिति/मानदण्ड समिति को/स्वघोषित मानदण्डों या अन्यथा के अनुसमर्थन में सहायता प्रदान करता है। इस्पात मंत्रालय डीजीएफटी को उद्योग/विशेषज्ञों/परामर्शदाताओं के परामर्श से नए मानदण्ड (मानक इनपुट-आउटपुट मानदण्ड) नियत करने तथा/अथवा मौजूदा मानदण्डों की समीक्षा करने में भी मदद करता है।